उत्तर प्रदेश सरकार

जनसुनवाई स्टेटस: एक संपूर्ण मार्गदर्शिका

जनसुनवाई Portal क्या है?

जनसुनवाई एक ऐसा माध्यम है, जो जनता और प्रशासन के बीच संवाद को बेहतर बनाता है। यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाती है, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है, जो एक कुशल और जिम्मेदार शासन प्रणाली का निर्माण करती है। यदि आपको कोई शिकायत है, तो जनसुनवाई के माध्यम से आप आसानी से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

जनसुनवाई स्टेटस क्या है?

जनसुनवाई स्टेटस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, और इसका उद्देश्य जनता को सरकारी सेवाओं के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रदान करना है।

जनसुनवाई स्टेटस के बारे में पूरी जानकारी

जनसुनवाई स्टेटस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, और इसका उद्देश्य जनता को सरकारी सेवाओं के प्रति अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रदान करना है।

जनसुनवाई स्टेटस की प्रक्रिया

जनसुनवाई स्टेटस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल और सीधी है:

पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले, आपको संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल पर जाना होगा।

लॉगिन करें: पहले जनसुनवाई पोर्टल पर लॉगिन करें। मोबाइल नंबर और कैप्चा भरे मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आया हुआ ओटीपी डालें

शिकायत दर्ज करें: पंजीकरण के बाद, आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें आपको शिकायत की विषयवस्तु, विवरण और संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है।

स्टेटस ट्रैक करें: शिकायत दर्ज करने के बाद, आप अपने शिकायत के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यह आपको बताएगा कि आपकी शिकायत पर कितनी प्रगति हुई है और कितने समय में इसका समाधान हो सकता है।

स्टेटस ट्रैक करें

समाधान प्राप्त करें: अंततः, जब आपकी शिकायत का समाधान हो जाता है, तो आपको एक अपडेट प्राप्त होता है। आप समाधान की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं।

जनसुनवाई स्टेटस की सुविधाएँ

जनसुनवाई स्टेटस की कई सुविधाएँ हैं जो इसे उपयोगी बनाती हैं:

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण: नागरिक अपने घर से ही अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

स्टेटस ट्रैकिंग: आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि समाधान की प्रक्रिया किस चरण में है।

सूचना अपडेट्स: शिकायत की स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में आपको नियमित सूचना मिलती है।

विवरणीकरण: शिकायत की प्रक्रिया और उसके समाधान के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होती है।

पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है जिससे आप देख सकते हैं कि आपकी शिकायत का समाधान किस चरण में है। 

जनसुनवाई पंजीकरण प्रक्रिया

जनसुनवाई पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँ:

वेबसाइट पर जाएँ: पहले संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल पर जाएँ।

पंजीकरण विकल्प चुनें: वेबसाइट पर पंजीकरण या साइन अप का विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।

व्यक्तिगत विवरण भरें: पंजीकरण फॉर्म में अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, पता, ईमेल और फोन नंबर भरें।

ओटीपी वेरीफिकेशन: कुछ पोर्टल्स पर, पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।

पंजीकरण पूरा करें: सभी विवरण भरने और ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

जनसुनवाई लॉगिन प्रक्रिया

पंजीकरण के बाद, जनसुनवाई पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया भी सरल है:

वेबसाइट पर जाएँ: संबंधित पोर्टल पर जाएँ। https://jansunwai.up.nic.in/

शिकायत पंजीकरण करने का विकल्प चुनें: पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण करने का विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।

लॉगिन करें: जनसुनवाई IGRS की वेबसाइट पर जाएँ, मुख्य पृष्ठ पर, “शिकायत पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करें। एक बार जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपकी जनशिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती, तो “मैं सहमत हूँ कि मेरी जनशिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती है” पर क्लिक करें और फिर “सबमिट करें” पर क्लिक करें।

“सबमिट करें” पर क्लिक करने के बाद यह आपको एक नए लिंक “https://jansunwai.up.nic.in/onlineComplaint” पर ले जाएगा। अब इस पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा भरे।

मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आया हुआ ओटीपी ओटीपी दर्ज करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद, आपका लॉगिन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, और आप आगे की कार्रवाई कर सकेंगे।

जनसुनवाई वेबसाइट लिंक

जनसुनवाई स्टेटस की वेबसाइट लिंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार बदलती है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख लिंक हैं:

उत्तर प्रदेश: https://jan.sunwai.up.nic.in

आपको अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उपयुक्त लिंक की तलाश करनी होगी।

जनसुनवाई पर शिकायत पंजीकरण करने का कदम

अपनी शिकायत पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँ:

शिकायत पंजीकरण करने का विकल्प चुनें: पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण करने का विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें।

शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनें

“मैं सहमत हूँ कि मेरी जनशिकायत उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में नहीं आती है|” चेकबॉक्स पर क्लिक करें उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें

लॉगिन करें: पहले जनसुनवाई पोर्टल पर लॉगिन करें। मोबाइल नंबर और कैप्चा भरे मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आया हुआ ओटीपी डालें

शिकायत विवरण भरें: अपनी शिकायत के विषयवस्तु और विवरण भरें। आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें

शिकायत विवरण भरें

समीक्षा और सबमिट करें: भरे गए विवरण की समीक्षा करें और संदर्भ सुरक्षित बटन पर पर क्लिक करें

समीक्षा और सबमिट करें

रसीद प्राप्त करें: संदर्भ सुरक्षित बटन पर के बाद, आपको एक रसीद या पावती मिलेगी जो आपकी शिकायत के सफल पंजीकरण की पुष्टि करेगी।

अपनी दर्ज की गई शिकायत की स्थिति कैसे देखें?

1. सबसे पहले, आपको जनसुनवाई समाधान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद, होमपेज पर आपको विभिन्न सेवाओं के विकल्प दिखाई देंगे। इस लिंक https://jansunwai.up.nic.in का उपयोग करके आप सीधे पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। यह पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है और शिकायतों के समाधान के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. पोर्टल पर शिकायत की स्थिति जानने के लिए, पहले मुख्य पृष्ठ पर या मेनू में “शिकायत की स्थिति” (Complaint Status) विकल्प पर क्लिक करें। आपको एक नया पेज ” दिखाई देगा, जहाँ आपको अपनी शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर, या अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।

3. ये आपको “Track Grievance” वेबसाइट पर ले जाएगा। अब यहां पर आप अपनी “शिकायत संख्या” डालें, फिर “मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी” में से एक चीज़ भरें और कैप्चा अंकित करें। सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा! आपकी शिकायत की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिससे आप जान सकेंगे कि आपकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करने के प्रकार:

उत्तर प्रदेश के नागरिक विभिन्न प्रकार की शिकायतें जनसुनवाई पोर्टल पर कर सकते हैं:

  1. सरकारी योजनाएं: यदि नागरिकों को सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में कठिनाई हो या वे अधिक जानकारी चाहते हैं, तो वे यहां शिकायत कर सकते हैं।
  2. सामाजिक समस्याएं: आम जनता से संबंधित समस्याएं जैसे स्थानीय सेवाओं की कमी या बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी शिकायत के लिए उपयुक्त हैं।
  3. जनता की मांगें: यदि किसी विशेष मांग को नजरअंदाज किया गया है, तो भी नागरिक इस पोर्टल का उपयोग कर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

यह पोर्टल नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें सीधे प्रशासन से जोड़ता है।

सामान्य प्रश्न (FAQs)

जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?

पोर्टल पर लॉगिन करें, शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनें, और आवश्यक विवरण भरें।

यह वेबसाइट लिंक है – https://jansunwai.up.nic.in/

क्या शिकायत दर्ज करने के लिए पंजीकरण आवश्यक है?

हाँ, पंजीकरण करना आवश्यक है ताकि आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकें और उसका स्टेटस ट्रैक कर सकें। शिकायत की स्थिति जानने के लिए आपको इस साइट लिंक( https://jansunwai.up.nic.in/ComplaintTracker) पर क्लिक करना होगा। वहां आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिस पर आप शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर, कैप्चा और अंत में ओटीपी डालकर फॉर्म भरें सबमिट बटन पर क्लिक करें आखिर में आप शिकायत की स्थिति देख सकते हैं

क्या मैं अपनी शिकायत की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?

लॉगिन के बाद, अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक करने का विकल्प उपलब्ध होता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

यह शिकायत के प्रकार पर निर्भर करता है। सामान्यतः, पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।आप अपनी शिकायत की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं|

क्या मैं किसी अन्य राज्य के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता हूँ?

नहीं, आपको अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पोर्टल पर ही शिकायत दर्ज करनी होगी।

क्या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में कोई शुल्क है?

सामान्यतः, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया नि:शुल्क होती है।

शिकायत दर्ज करने के बाद मैं कितनी जल्दी समाधान प्राप्त कर सकता हूँ?

समाधान का समय शिकायत की जटिलता और प्रकार पर निर्भर करता है। आपको पोर्टल पर नियमित अपडेट मिलते रहेंगे।

क्या मैं अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में ईमेल या SMS के माध्यम से अपडेट प्राप्त कर सकता हूँ?

ईमेल jansunwai-up@gov.in एवं jansunwaiup2016@gmail.com पर समस्या का विवरण भेजें| ईमेल में विभाग /कार्यालय का नाम, नोडल अधिकारी का संपर्क सूत्र अवश्य अंकित करें|

या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय के भूतल पर स्थित लोक शिकायत अनुभाग-5 में जनसुनवाई IGRS-सेल से संपर्क करें।

यदि मैं जनसुनवाई पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करें?

सुनिश्चित करें कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सही हैं। अगर समस्या बनी रहती है, तो हेल्प डेस्क से संपर्क करें

क्या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतें केवल सरकारी सेवाओं से संबंधित होनी चाहिए?

ऐसे विषय/बिंदुओं की सूची जिनको जनशिकायत नहीं माना जाएगा

  • सूचना के अधिकार से सम्बंधित मामले
  • मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण
  • सुझाव
  • आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग
  • सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो

के विषयो को छोड़कर सभी विषयो पर शिकायत पंजीकरण कर सकते है

यदि मेरी शिकायत का समाधान संतोषजनक नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?

आप अपनी शिकायत के समाधान के बाद अपील कर सकते हैं या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

क्या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतें अज्ञात रूप से दर्ज की जा सकती हैं?

नहीं, शिकायत दर्ज करते समय आपको अपना नाम और संपर्क जानकारी प्रदान करनी होती है।

क्या जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत की गोपनीयता सुरक्षित रहती है?

हाँ, पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है।

जनसुनवाई संदर्भ संख्या क्या है

शिकायत दर्ज होने के बाद जनसुनवाई संदर्भ संख्या मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होती है ये 14 अंकों की शिकायत संख्या है जिसका उपयोग आगे संचार के लिए किया जाएगा यह सन्दर्भ संख्या महत्वपूर्ण होती है, इसका प्रयोग करके किसी भी समय उस सन्दर्भ की निस्तारण स्थिति को प्रणाली में ज्ञात किया जा सकता है|

यूपी में अवैध कब्जे की शिकायत कहां करें?

एंटी भू-माफिया पोर्टल-https://abmp.up.gov.in/ या फिर आप 1076 पर भी कॉल कर सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है।

जनसुनवाई हेल्पलाइन नंबर क्या है?

जनसुनवाई हेल्पलाइन नंबर 1076 हैं।

1076 पर कॉल करने से क्या होता है?

आप अपनी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज करा सकते हैं। आप अपना नाम, जिला आदि की जानकारी देकर यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

निष्कर्ष:

जनसुनवाई स्टेटस एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया को ट्रैक करने की सुविधा देता है। यह प्रक्रिया सरल और सहज है; आप अपनी शिकायत को सीधे पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद, प्रशासन आपके मामले को देखता है और उसकी प्रगति को ध्यान में रखता है।

आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपकी समस्या पर क्या कार्रवाई हो रही है। इस प्रणाली की पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों की आवाज़ सुनी जा रही है और उनके मुद्दों का उचित समाधान किया जा रहा है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो जनसुनवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, ताकि आप अपनी आवाज़ उठा सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

IGRS यानी जनसुनवाई Integrated Grievance Redressal System एक प्रमुख सरकारी पहल है। इसके बारे में और जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जनसुनवाई IGRS नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच एक पुल का काम करती है, जिससे सभी पक्षों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित होता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया जनसुनवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

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